Big News-चेक बाउंस मामले में छत्तीसगढ़ जनता कांग्रेस (जे) के अध्यक्ष अमित जोगी को जमानत…नोटिस पर न्यायालय के समक्ष हुए उपस्थित…मीडिया से बातचीत करते हुए कहा कि वह खुद लड़ेंगे अपना केस…पढ़िए क्या है पूरा मामला
भिलाई। चेक बाउंस के एक पुराने प्रकरण में छत्तीसगढ़ जनता कांग्रेस (जे) के अध्यक्ष अमित जोगी को दुर्ग न्यायालय से जमानत मिल गई है। मामले में उपस्थिति के लिए न्यायालय द्वारा नोटिस जारी किया गया था। प्रकरण में तीन लोगों को आरोपी बनाया गया है।
पद्मनाभपुर दुर्ग स्थित एक्जीओम इनकारपोरेशन कंपनी के संचालक स्वप्निल शेंडे द्वारा दुर्ग न्यायालय में परिवाद पेश किया गया था। जिसके मुताबिक छत्तीसगढ़ जनता कांग्रेस( जे) के प्रचार प्रसार का काम परिवादी को दिया गया था। उस समय अजीत जोगी पार्टी के अध्यक्ष थे। पंकज शर्मा कोषाध्यक्ष और योगेश तिवारी महासचिव के पद पर थे। परिवादी को भुगतान के लिए आरोपियों की ओर से 10 लाख रुपये का चेक दिया गया। परिवादी ने उक्त चेक पावर हाउस भिलाई स्थित ईसाफ स्माल फायनेंस बैंक में जमा किया। लेकिन आरोपियों के बैंक खाते में पर्याप्त रकम नहीं होने की वजह से चेक बाउंस हो गया। आरोप है कि इसके बाद आरोपियों ने रकम भुगतान करने से मना करते हुए परिवादी के साथ बदसलूकी की। इस दौरान अजीत जोगी के निधन हो जाने पर अमित जोगी को मामले में पार्टी बना दिया गया। इस मामले में धारा 138 परक्राम्य लिखत अधिनियम 188 के तहत न्यायालय के समक्ष उपस्थिति के लिए अमित जोगी,पंकज शर्मा और योगेश तिवारी को नोटिस जारी किया गया था। नोटिस पर अमित जोगी न्यायाधीश विजेंद्र नाथ ठाकुर के न्यायालय में उपस्थित हुए। अमित जोगी की ओर से अधिवक्ता अशोक शर्मा ने बताया कि प्रकरण में सुनवाई के बाद न्यायालय ने पांच हजार रुपये के मुचलके पर अमित जोगी को जमानत दे दी
न्यायालय परिसर में मीडिया चर्चा करते हुए अमित जोगी ने कहा कि न्यायालय से समक्ष उपस्थिति के लिए उन्हें नोटिस मिला था। यहां आने पर उन्हें परिवाद के संबंध में जानकारी मिली। उन्होंने कहा कि मैं अपना केस स्वयं लडूंगा।