Big Breaking- अभिषेक मिश्रा हत्याकांड के दो दोषियों को हाईकोर्ट ने किया दोषमुक्त…2015 में दृश्यम स्टाइल में की गई थी अभिषेक मिश्रा की हत्या…नहीं जुड़ी घटना की कड़ी…जानिए क्या है पूरा मामला

 Big Breaking- अभिषेक मिश्रा हत्याकांड के दो दोषियों को हाईकोर्ट ने किया दोषमुक्त…2015 में दृश्यम स्टाइल में की गई थी अभिषेक मिश्रा की हत्या…नहीं जुड़ी घटना की कड़ी…जानिए क्या है पूरा मामला

 

दुर्ग । भिलाई के बहुचर्चित अभिषेक मिश्रा हत्याकांड के दो दोषियों को उच्च न्यायालय ने दोषमुक्त कर दिया है। जिला न्यायालय ने मामले के दो आरोपी विकास जैन और अजीत सिंह को आजीवन कारावास की सजा सुनाई थी। वहीं एक अन्य आरोपी विकास जैन की पत्नी किम्सी जैन को दोषमुक्त कर दिया था। जिला न्यायालय ने इस मामले में 10 मई 2021 को फैसला सुनाया था। जिला न्यायालय के फैसले को दोनों आरोपियों ने बिलासपुर उच्च न्यायालय में चुनौती थी।

उच्च न्यायालय में मामले की सुनवाई मुख्य न्यायाधीश रमेश सिन्हा एवं रविद्र कुमार अग्रवाल ने की। आरोपियों की ओर से उच्च न्यायालय में प्रकरण की पैरवी करने वाली अधिवक्ता उमा भारती साहू ने बताया कि यह पूरा मामला परिस्थितिजन्य साक्ष्य पर टिका हुआ था। अभियोजन पक्ष सुनवाई के दौरान घटना की कड़ियों को जोड़ नहीं पाया। जिसका लाभ आरोपियों को मिला। वहीं अभिषेक मिश्रा के पिता आइपी मिश्रा ने किम्सी जैन की रिहाई को उच्च न्यायालय में चुनौती दी थी। किम्सी के मामले में उच्च न्यायालय ने जिला न्यायालय के फैसले को उचित ठहराते हुए आइपी मिश्रा के आवेदन को खारिज कर दिया था।

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