Big News-केंद्रीय मंत्री ने संसद में कहा था 60 किलोमीटर तक नहीं होगा कोई टोल प्लाजा, फिर भी टोल प्लाजा का संचालन… दुर्ग के अधिवक्ता अशोक शर्मा ने केंद्रीय परिवहन मंत्री को लिखा पत्र…अवैध वसूली करने वाले टोल प्लाजा को बंद करने की मांग

 Big News-केंद्रीय मंत्री ने संसद में कहा था 60 किलोमीटर तक नहीं होगा कोई टोल प्लाजा, फिर भी टोल प्लाजा का संचालन… दुर्ग के अधिवक्ता अशोक शर्मा ने केंद्रीय परिवहन मंत्री को लिखा पत्र…अवैध वसूली करने वाले टोल प्लाजा को बंद करने की मांग

 

भिलाई । 60 किलोमीटर के दायरे में सिर्फ एक टोल प्लाजा होगा। इसके दायरे में आने वाले सारे टोल प्लाजा बंद कर दिए जाएंगे। केंद्रीय परिवहन मंत्री नीतिन गड़करी ने लोकसभा में इसकी घोषणा की थी, बावजूद अब तक इसका पालन नहीं किया गया। 60 किलोमीटर के दायरे में तीन-तीन टोल प्लाजा अब भी संचालित हो रहे हैं। जबकि स्वयं केंद्रीय मंत्री ने संसद में दिए अपने भाषण में एेसे तमाम टोल प्लाजा को अवैध माना था। दुर्ग के अधिवक्ता ने केंद्रीय परिवहन मंत्री को पत्र लिखकर इससे अवगत कराया है।

बता दें कि संसद में भाषण देते हुए केंद्रीय परिवहन मंत्री नितिन गड़करी ने कहा था कि 60 किलोमीटर के दायरे में अब सिर्फ एक टोल प्लाजा होगा। यदि कोई दूसरा है तो वह अवैध है, तथा उन्हें बंद किया जाएगा। बावजूद नेशनल हाइवे रोड पर 60 किलो मीटर के अंदर कुम्हारी टोल प्लाजा, बाफना टोल प्लाजा, ठाकुर टोला टोल प्लाजा है। जो नियम विरूद्ध तरीके से संचालित है। बाफना व ठाकुर टोला टोल प्लाजा की दूरी 60 किलोमीटर से भी कम है। दुर्ग के अधिवक्ता अशोक शर्मा ने इसे लेकर केंद्रीय परिवहन मंत्री नितिन गड़करी को पत्र लिखकर अवगत कराया कि सांसद में दिए गए आपके वक्त्व के विपरित राज्य में 60 किलोमीटर के अंदर तीन टोल प्लाजा संचालित हो रहे हैं। जिनके द्वारा आम लोगों से वसूली भी की जा रही हैं। घोषणा पश्चात् उपरोक्त टोल प्लाज जिनकी निर्धारित 60 किलोमीटर से भी कम है। उसके बाद इनका संचालन किया जा रहा है।

अशोक शर्मा ने पत्र में बताया कि केंद्रीय परिवहन मंत्री द्वारा देश की संसद के अंदर की गई घोषणा के बाद भी रोक नहीं लगाई गई हैं। स्थानीय जिला प्रशासन के द्वारा केंद्रीय मंत्री द्वारा जारी नियमों का सरासर उल्लंघन हैं, जिस पर शीघ्र कार्रवाई हेतु शिकायत प्रेषित की जा रही हैं। अशोक शर्मा ने कहा कि नितिन गड़करी की छवि को नुकसान पहुंचाने के लिए अवैध व गैर कानूनी रुप से 60 किलोमीटर के अंदर प्रदेश के नागरिकों से टोल के अवैध रूप में वसूली की जा रही है।

-नितिन गड़करी में संसद में इसकी घोषणा की थी कि 60 किलोमीटर के दायरे में सिर्फ एक टोल प्लाजा होगा, पर दुर्ग व राजनांदगांव जिले में तीन तीन टोल वसूली की जा रही है। साफ है कि इसमें कोई दो अवैध रुप से वसूली कर रहे हैं। इसे लेकर केंद्रीय परिवहन नितिन गड़करी को पत्र लिखा गया है।

अशोक शर्मा, अधिवक्ता, दुर्ग

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