Bhilai News-भिलाई निगम के भाजपा पार्षदों के खिलाफ चल रहा प्रकरण संभागायुक्त कार्यालय ने किया खारिज…8 पार्षदों के खिलाफ धारा 19 ख के तहत चल रहा था प्रकरण…नेता प्रतिपक्ष ने कहा सत्ता सरकार का दुुरुपयोग करना चाह रही थी शहर सरकार…पढ़िए खबर

 Bhilai News-भिलाई निगम के भाजपा पार्षदों के खिलाफ चल रहा प्रकरण संभागायुक्त कार्यालय ने किया खारिज…8 पार्षदों के खिलाफ धारा 19 ख के तहत चल रहा था प्रकरण…नेता प्रतिपक्ष ने कहा सत्ता सरकार का दुुरुपयोग करना चाह रही थी शहर सरकार…पढ़िए खबर

 

भिलाई। 31 मार्च 2023 को भिलाई नगर निगम की सामान्य सभा थी। सामान्य सभा में विपक्ष के पार्षदों ने महापौर द्वारा दिए गए उपहार को प्रलोभन बताते हुए लौटा दिया था। इसे सदन में अमर्यादित आचरण मानते हुए निगम आयुक्त ने 9 पार्षदों के खिलाफ कार्रवाई के लिए संभागायुक्त को पत्र लिखा था। जिसे संभागायुक्त न्यायालय ने खारिज कर दिया।

 

31 मार्च 2023 की सामान्य सभा के पूर्व महापौर ने सत्ता पक्ष व विपक्ष के सभी पार्षदों को उपहार बांटा गया था। भाजपा पार्षदों ने इसे प्रलोभन मानते हुए उपहार को सामान्य सभा में ही लौटा दिया था। इस बात पर जमकर हंगामा हुआ। तत्कालीन आयुक्त ने इसे सदन में अमर्यादित आचरण मानते हुए नेता प्रतिपक्ष भोजराज सिन्हा, महेश वर्मा, पीयूष मिश्रा, विनोद सिंह, संतोष मौर्या, वीणा चंद्राकर, स्मिता दोड़के, सत्यावती जायसवाल, गिरजा बंछोर के खिलाफ नगर निगम एक्ट 1956 की धारा 19 ख के तहत कार्रवाई के लिए संभागायुक्त को पत्र लिखा था। संभागायुक्त कार्यालय ने शुक्रवार को इस पर फैसला सुनाते हुए पूरे प्रकरण को खारिज कर दिया।

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