Big Breaking-अपहरण के आरोपी भिलाई चरोदा निगम के सभापति कृष्णा चंद्राकर की अग्रीम जमानत याचिका खारिज…पूरे साक्ष्य के साथ कोर्ट पहुंची थी भिलाई तीन पुलिस…जानिए क्या है पूरा मामला

 Big Breaking-अपहरण के आरोपी भिलाई चरोदा निगम के सभापति कृष्णा चंद्राकर की अग्रीम जमानत याचिका खारिज…पूरे साक्ष्य के साथ कोर्ट पहुंची थी भिलाई तीन पुलिस…जानिए क्या है पूरा मामला

 

भिलाई। बजरंग दल कार्यकर्ता अमित लखवानी अपहरण मामले के आरोपी भिलाई चरोदा निगम के सभापति कृष्णा चंद्राकर की अग्रीम जमानत याचिका दुर्ग कोर्ट ने खारिज कर दी है। भिलाई तीन पुलिस आज पूरे साक्ष्य के साथ एडीजे कोर्ट में प्रस्तुत हुई थी।

बता दें कि बीते 24 अगस्त को पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल का काफिल सिरसा गेट होता हुआ दुर्ग जा रहा था। सिरसा गेट पर 23 तारीख को हुए झगड़े के विरोध में प्रदर्शन कर रहे बजरंग दल के कार्यकर्ताओं को देखकर भूपेश बघेल रुके तथा उनके पास गए। इसी बीच बजरंग दल के कुछ कार्यकर्ताओं ने हुटिंग कर दी। पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने आरोप लगाया कि बजरंग दल के कार्यकर्ताओं ने उनकी गाड़ी रोकी तथा उनके साथ दुव्यवहार किया। इस बात से भिलाई चरोदा के कांग्रेस नेता गुस्से में आ गए। 27 अगस्त को बजरंग दल के कार्यकर्ताओं पर कार्रवाई की मांग को लेकर भिलाई तीन थाने का घेराव की चेतावनी दे दी। इसी बीच 26 अगस्त की रात सभापति कृष्णा चंद्राकर, एमआइसी मेंबर एस वेंकट रमना, पप्पू चंद्राकर, अशफाक तथा नजरूल इस्लाम सहित एक अन्य बजरंग दल के कार्यकर्ता जीएम संचालक पुष्पराज को खोजते हुए उसके जीम पहुंचे। वहां पुष्पराज तो नहीं मिला, पर बगल के बंगाली होटल में चाय पी रहे अमित लखवानी को सभी ने घेर लिया। उसके साथ मारपीट की। सभापति की गाड़ी में भरकर उसे थाने लाया गया। थाने में भी अमित के साथ सभी ने मारपीट की। यह सारा वाक्या सीसी टीवी फुटेज में कैद हो गया।

उसी रात भाजपा, भाजयुमो तथा हिंदूवादी संगठनों ने भिलाई तीन थाने में जमकर प्रदर्शन किया। कृष्णा चंद्राकर सहित सभी पर अपहरण व मारपीट का मामला दर्ज कर लिया गया। इसके बाद से सभी आरोपी फरार हो गए। एक आरोपी नजरूल इस्लाम को पुलिस ने गोंदिया से गिरफ्तार कर भिलाई तीन व्यवहार न्यायालय में पेश किया। जहां न्यायाधीश ने पुलिस अनुसंधान को बेहद कमजोर मानते हुए नजरूल को जमानत दे दी।

इधर अपहरण के आरोपी सभापति कृष्णा चंद्राकर ने दुर्ग एडीजे की अदालत में अग्रीम जमानत के लिए अपने वकील के माध्यम से याचिका दायर किया, पर पुलिस आज पूरे साक्ष्य के साथ अदालत पहुंची। साक्ष्य का अवलोकन करने व अधिवक्ताओं की बहस सुनने के बाद मामले को बेहद गंभीर मानते हुए न्यायाधीश शेख अशरफ ने अग्रीम जमानत याचिका को खारिज कर दिया।

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