Big Breaking- नितेश यादव के बाद पार्षद इंजीनियर सलमान भी बर्खास्त…संभागायुक्त कार्यालय ने सुनाया फैसला हाइकोर्ट से अग्रिम जमानत पर है पार्षद सलमान…तीन दिन में संभागायुक्त न्यायालय का दूसरा बड़ा फैसला…पढ़िए खबर

 Big Breaking- नितेश यादव के बाद पार्षद इंजीनियर सलमान भी बर्खास्त…संभागायुक्त कार्यालय ने सुनाया फैसला  हाइकोर्ट से अग्रिम जमानत पर है पार्षद सलमान…तीन दिन में संभागायुक्त न्यायालय का दूसरा बड़ा फैसला…पढ़िए खबर

 

भिलाई। निगम भिलाई के पार्षद नितेश यादव के बाद संभागायुक्त न्यायालय ने पार्षद इंजीनियर सलमान को भी पद से बर्खास्त कर दिया है। पार्षद सलमान पर फर्जी जाति प्रमाण पत्र के आधार पर चुनाव लड़ने का आरोप था। उनके खिलाफ सुपेला थाना पुलिस ने धारा 420 के तहत धोखाधड़ी का मामला भी दर्ज किया था। इस मामले में सलमान हाइकोर्ट से अग्रिम जमानत पर हैं।

बता दें कि भिलाई नगर निगम के भाजपा पार्षद दल के नेता भोजराज सिन्हा व चंदन यादव ने वार्ड 35 के पार्षद व भिलाई नगर निगम के उपसभापति इंजीनियर सलमान के खिलाफ संभागायुक्त कार्यालय व सुपेला थाने में कूटरचित दस्तावेज के आधार पर फर्जी जाति प्रमाण पत्र बनवाकर चुनाव लड़ने का आरोप लगाया था। जांच में सुपेला पुलिस ने आरोप सही पाते हुए पार्षद के खिलाफ धारा 420 के तहत अपराध दर्ज किया था। पार्षद ने दुर्ग सेशन कोर्ट में अग्रिम जमानत के लिए याचिका दायर की थी, जिसे कोर्ट ने खारिज कर दिया। बाद में हाईकोर्ट से अग्रिम जमानत मिल गई।

तीन मई को संभागायुक्त कार्यालय ने वार्ड 24 के कांग्रेस पार्षद नितेश यादव को पद से बर्खास्त कर दिया था। तीन दिन बाद छह मई को पार्षद इंजीनियर सलमान को भी पद से बर्खास्त कर दिया गया। हाइकोर्ट में शिकायतकर्ता भोजराज सिन्हा व चंदन यादव की तरफ से अनिमेष वर्मा ने पैरवी की।

संभागायुक्त न्यायालय में अधिवक्ता अशोक शर्मा, निगम के अधिवक्ता वेद प्रकाश शर्मा तथा पार्षद सलमान की तरफ से हाइकोर्ट के अधिवक्ता बीपी सिंह ने पैरवी की।

बता दें कि पेशे से इंजीनियर सलमान ने वार्ड 35 से निर्दलीय चुनाव लड़ा था। बाद में वे कांग्रेस के समर्थन में आ गए । कांग्रेस ने उन्हें उपसभापति बना दिया। भाजपा पार्षद दल के नेता भोजराज सिन्हा ने जब सूचना का अधिकार के तहत इंजीनियर सलमान का जाति प्रमाण पत्र की मांग की तब पता चला कि इंजीनियर सलमान ने आरक्षित वार्ड में चुनाव लड़ने के लिए फर्जी जाति प्रमाण पत्र जमा किया था।

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