Big Breaking-भिलाई निगम के उपसभापति व पार्षद इंजीनियर सलमान की अग्रिम जमानत याचिका खारिज…राजनीतिक रंजिशवश फंसाने का लगाया आरोप…आपत्तिकर्ता ने कहा पुलिस ने जांच में पाया फर्जी प्रमाण पत्र…जानिए दोनों पक्ष के अधिवक्ताओं ने क्या दिया तर्क

 Big Breaking-भिलाई निगम के उपसभापति व पार्षद इंजीनियर सलमान की अग्रिम जमानत याचिका खारिज…राजनीतिक रंजिशवश फंसाने का लगाया आरोप…आपत्तिकर्ता ने कहा पुलिस ने जांच में पाया फर्जी प्रमाण पत्र…जानिए दोनों पक्ष के अधिवक्ताओं ने क्या दिया तर्क

 

भिलाई । पार्षद तथा भिलाई निगम के उपसभापति इंजीनियर सलमान की जमानत याचिका दुर्ग कोर्ट ने खारिज कर दी है। सुपेला थाना पुलिस द्वारा जांच के बाद इंजीनियर सलमान पर धोखाधड़ी का प्राथमिकी दर्ज किया था। उसके बाद आरोपी पार्षद ने अग्रिम जमानत के लिए याचिका दायर की थी। दोनों पक्षों का तर्क सुनने के बाद कोर्ट ने जमानत याचिका खरिज कर दिया ।

बता दें कि भिलाई निगम के भाजपा पार्षद दल के नेता भोजराज सिन्हा व वार्ड 35 के निवासी चंदन यादव ने सूचना का अधिकारी के तहत मिले दस्तावेज के आधार पर यह पाया था कि इंजीनियर सलमान ने पार्षद चुनाव लड़ने के लिए कुंजड़ा जाति का फर्जी प्रमाण पत्र प्रस्तुत किया था। इस आधार पर भाजपा पार्षद दल के नेता भोजराज सिन्हा ने संभागायुक्त कार्यालय व सुपेला थाने में लिखित शिकायत की थी, तथा जांच कर पार्षद सलमान के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज करने की मांग की थी। जांच के बाद सुपेला पुलिस ने पाया कि मामला धारा 420, 467, 468, 471 के तहत प्राथमिकी दर्ज करने योग्य है।

सुपेला पुलिस ने मामले में इंजीनियर सलमान के खिलाफ फर्जी दस्तावेज प्रस्तुत कर चुनाव लड़ने को लेकर उक्त धाराओं के तहत प्राथमिकी दर्ज किया। इंजीनियर सलमान के अधिवक्ता एसएस बंसल ने अष्टम अपर सत्र न्यायाधीश भानु प्रताप सिंह त्यागी की अदालत में अग्रिम जमानत के लिए याचिका दायर की थी। कहा कि इंजीनियर सलमान को रंजिशवश फंसाया जा रहा है। फर्जी प्रमाण पत्र का कोई आधार नहीं है। राजनीतिक द्वेषवश प्रकरण बनाया गया है। अग्रिम जमानत को लेकर भोजराज सिन्हा तथा चंदन यादव की तरफ से अधिवक्ता राजकुमार तिवारी ने आपत्ति दर्ज कराई। लोक अभियोजक सत्येंद्र सिंह ठाकुर ने मामले को गंभीर बताते हुए अग्रिम जमानत याचिका खारीज करने की मांग की।

दोनों पक्षों का तर्क सुनने के बाद अष्टम सत्र न्यायाधीश भानु प्रताप सिंह ठाकुर ने अग्रिम जमानत याचिका निरस्त कर दिया।

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