Good News- महतारी वंदन योजना के लिए विवाह पंजीयन प्रमाण पत्र अनिवार्य नहीं… पार्षद प्रमाणीकरण और स्व घोषित शपथ पत्र से हो जाएगा काम… शिविर स्थल में आवेदन के लिए उमड़ी महिलाओं की भीड़
भिलाई । महतारी वंदन योजना के लिए आज से आवेदन प्रक्रिया शुरू हो गई है। जिले के सभी निकाय क्षेत्र में लगाए गए शिविर स्थल पर आवेदन करने महिलाओं की भीड़ उमड़ पड़ी है। इसके साथ ही योजना को लेकर जो सबसे बड़ी दुविधा थी उसे सरकार ने दूर कर दी है। योजना के लिए अनिवार्य शर्तों में विवाह प्रमाण पत्र भी शामिल था। इसके कारण लोगों में यह दुविधा थी कि विवाह पंजीयन प्रमाण पत्र कहां से लाएं, क्योंकि अधिकतर लोगों के पास विवाह पंजीयन प्रमाण पत्र नहीं होता। अब सरकार ने इसकी दुविधा खत्म करते हुए इसके स्थान पर स्व घोषित शपथ पत्र प्रस्तुत करने कहा है।
बता दें महतारी वंदन योजना के लिए आवेदन जमा करने की शुरुआत सोमवार से हो चुकी है। 20 फरवरी तक योजना के आवेदन जमा करना अनिवार्य है। 1 मार्च तक हितग्राहियों की सूची तैयार हो जाएगी और 8 मार्च से हितग्राहियों को इसका लाभ मिलना शुरू हो जाएगा। महतारी वंदन योजना 1 मार्च 2024 से लागू की जाएगी। योजना अंतर्गत छत्तीसगढ़ राज्य की स्थानीय निवासी एवं विवाहित महिला पात्र होगें। आवेदन के कैलेण्डर वर्ष अर्थात जिस वर्ष आवेदन किया जा रहा है, उस वर्ष की 1 जनवरी को विवाहित महिला की आयु 21 वर्ष से कम नहीं होनी चाहिए। विधवा, तलाकशुदा, परित्यक्ता महिला भी योजना के लिए पात्र होंगी। योजनांतर्गत पात्र महिला को प्रतिमाह 1000 रुपए का भुगतान डीबीटी के माध्यम से किया जाएगा।
महिला एवं बाल विकास विभाग द्वारा यह स्पष्ट किया गया है कि महिला के विवाहित होने के संबंध में यदि उनके पास दस्तावेज उपलब्ध न हो तो वह अपना स्वघोषणा शपथ पत्र प्रस्तुत कर सकती है। इस संबंध में सभी कलेक्टरों सहित सर्व संबंधितों को महिला एवं बाल विकास विभाग द्वारा दिशा-निर्देश जारी किए गए हैं। महिला एवं बाल विकास विभाग द्वारा जारी निर्देश के अनुसार यदि महिला हितग्राही के पास मोबाइल नम्बर नहीं है तो इसके स्थान पर हितग्राही के द्वारा राशन कार्ड की छायाप्रति आवेदन पत्र के साथ अनिवार्य रूप से प्रस्तुत कर सकती है। गौरतलब है कि महतारी वंदन योजना का लाभ लेने के लिए विवाहित महिला को विवाह प्रमाण पत्र, राशन कार्ड, आधार कार्ड, मतदाता परिचय पत्र, निवास प्रमाण, ग्राम पंचायत या वार्ड पार्षद द्वारा जारी प्रमाण पत्र को शामिल किया गया है।