Crime News-पुलिस ने सुलझाई अंधे कत्ल की गुत्थी…लिव इन रिलेशनशीप में रहने वाली महिला ने दिया था वारदात को अंजाम…तकनीकि साक्ष्य के आधार पर कातिल तक पहुंची पुलिस …जानिए आखिर क्यों हुई चौकीदार की हत्या

भिलाई। उतई पुलिस ने 12 अगस्त को चूनकट्टा चौहान बाड़ी में हुई हत्याकांड की गुत्थी को सुलझा लिया है। मामले में पुलिस ने एक महिला आरोपी को गिरफ्तार किया है। पूरा मामला शराब पीकर मारपीट करने के विवाद से जुड़ा हुआ है।
पत्रवार्ता में पुलिस ने बताया कि बीते 12 अगस्त को चुनकट्टा चौहान बड़ी के मालिक हितेंद्र सिन्हा ने पुलिस को सूचना दी कि उनकी बाड़ी का चौकीदार मोहन साहू बाड़ी में बने झोपड़ी में घायल अवस्था में पड़ा है। दरअसल हितेंद्र ने सुबह जब फोन लगाया, तब मोहन का फोन बंद आ रहा था। हितेंद्र मौके पर पहुंचा तो उसने झोपड़ी का दरवाजा बाहर से बंद पाया। अंदर से मोहन के कराहने की आवाज आ रही थी। सूचना पर पुलिस मौके पर पहुंची और गंभीर रुप से घायल मोहन को फौरन उतई प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र पहुंचाया। जहां डाक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया।
हितेंद्र सिन्हा ने पुलिस को अपने बयान में बताया कि 50 वर्षीय मोहन साहू उड़ीसा का रहने वाला था। वह बीते तीन साल से उनकी बाड़ी में झोपड़ी बनाकर रहता था। एक महीने पूर्व व किसी द्रोपदी उर्फ रानी नामक महिला को लेकर आया था। बताया था कि द्रोपदी उसे रायपुर स्टेशन में अकेली बैठी मिली थी। उसने चूड़ी पहनाकर उससे शादी कर ली है। दोनों झोपड़ी में ही साथ में रह रहे थे। इस बयान के आधार पर पुलिस ने द्रोपदी की तलाश शुरू की।
तकनीकि साक्ष्य के आधार पर द्रोपदी का लोकेशन उसके ससुराल ग्राम तिल्दा, थाना लवन जिला बलौदा बाजार में मिला। पुलिस ने उसे हिरासत में लेकर पूछताछ शुरू की। अपने इकबालिया बयान में 21 वर्षीय द्रोपदी ने बताया कि वह शादी सुदा है। एक महीने पहले वह अपने पति केशन डहरिया को अपने मायके बोडरबांधा जिला गरियाबंद जाने की बात कहकर घर से निकली थी। रायपुर स्टेशन पर बैठी थी तब मोहन से उसकी मुलाकात हुई। वह मोहन के साथ चूनकट्टा आ गई। मोहन कुछ दिन तक ठीक ठाक रहा, फिर वह शराब पीकर उसके साथ मारपीट करने लगा। 12 अगस्त को उसने योजना बनाकर सुबह चार बजे सब्बल से मोहन के दाए कान व गले पर तीन चार वार किया। दरवाजा बाहर से बंदकर वापस बलौदा बाजार आ गई। वह मोहन का मोबाइल भी साथ ले आई थी।
उतई पुलिस ने आरोपिता द्रोपदी डहरिया के खिलाफ बीएनएस की धारा 194 के तहत प्राथमिकी दर्ज कर उसे गिरफ्तार कर लिया है।